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व्यावसायिक वाहनों के टैक्स में छूट तीन माह बढ़ाई, राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहं निर्णय

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देहरादून। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने व्यावसायिक वाहनों के टैक्स में छूट तीन माह तक बढ़ा दी है। इस दौरान विधानसभा सत्र एक दिन का करने को लेकर विचार किया गया। अब एक करोड़ के निवेश वाले उद्यम भी एमएसएमई नीति के दायरे में आ सकेंगे।
सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में 32 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। उत्तराखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति एवं क्रियान्वयन आदेश 2015 में संशोधन किया गया है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश विधान मण्डल, अधिकारियों के वेतन भत्ते, संशोधन विधेयक 2020 दोबारा स्थापित होगा। सार्वजनिक स्थल, संस्थान, परिसर में मास्क पहने जाने की अनिवार्यता के लिए अधिनियम लाया जाएगा। मसूरी स्थित राधा भवन स्टेट की भूमि को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है। कुल छह श्रम सुधार से संबंधित अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाने का निर्णय। राज्य श्रम सुधारों के अन्तर्गत अध्यादेश विधानसभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यायल का नाम वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यायल रखा जाएगा। उत्तराखंड राज्य कृषि उपज एवं पशु धन संविदा खेती और सेवाएं प्रोत्साहन सुविधा अध्यादेश 2020 के संबंध में निर्णय लिया गया है। पछवादून विकास नगर भू उपयोग महायोजना 2021 के लिए कृषि से सार्वजनिक उद्यम में परिवर्तन करने के संबंध में निर्णय लिया यगा है। केदारनाथ मुख्य पैदल मार्ग के चैड़ीकरण, मंदिर चैड़ीकरण, पुर्ननिर्माण आवंटित भूमि पर भूमिधरी का अधिकार दिया गया है। लोनिवि के करीब 350 संविदा जूनियर इंजीनियरों का मानदेय 15000 से 24000 करने का निर्णय लिया गया है। संस्कृति विभाग में महानिदेशक पद की स्वीकृति प्रदान की गई है। पेयजल निगम सलाहकार प्रबन्ध निदेशक पद चयन भर्ती नियमावली बनेगी। नगर निकाय में जेसीओ रैंक से छोटे पद पर सैन्य विधवा को गृह कर से मुक्ति दी गई है। शहरी विकास विभाग में ईओ पद पर सीधी भर्ती के लिए ग्रेड डाउन करने का निर्णय लिया गया है। धुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2020 मंजूरी दी गई है। सिंचाई विभाग के नहरों के निर्माण कार्य एवं बाढ़ सुरक्षा के लिए चार छोटे भागांे में कार्य विभाजन पर छूट दी गई है। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग संर्वग सेवा नियमावली 2020 का मंजूरी दी गई है।

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