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उत्तराखण्ड

रिश्वतखोर कानूनगो को डीएम ने किया निलंबित, एसडीएम श्रीनगर करेंगे जांच

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श्रीनगर। जमीन के सीमांकन के नाम पर 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ कानूनगो निलंबित हो गया है। जिलाधिकारी पौड़ी डॉ आशीष चौहान ने कानूनगो का निलंबन आदेश जारी किया है। डीएम ने प्रकरण की विस्तृत जांच एसडीएम श्रीनगर को सौंपी है और जल्द रिपोर्ट दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
तहसील पौड़ी के अगरोड़ा क्षेत्र के एक ग्रामीण ने विजिलेंस को एक शिकायत भेजी थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि उनके पैतृक गांव में पिता की सहखातेदारों के साथ भूमि दर्ज होनी थी। इसके लिए राजस्व विभाग को सीमांकन और आख्या तैयार करनी थी। जिसके लिए ग्रामीण ने क्षेत्र में तैनात राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) से भूमि संबंधी कार्य किए जाने को लेकर बात की।
ग्रामीण का आरोप था कि कानूनगो लंबे समय तक इस कार्य को लटकाता रहा। जब उसे फिर से काम याद दिलाया गया तो उसने ग्रामीण से रिश्वत की मांग कर दी। कानूनगो ने रिश्वत दिए जाने के लिए ग्रामीण को पैडुल गांव बुलाया था। पीड़ित ग्रामीण ने इसकी शिकायत विजिलेंस से कर दी। विजिलेंस ने पूरी जांच के बाद घूसखोर कानूनगो को रंगे हाथ पकड़ने के लिए प्लानिंग की।
बीती 5 अक्टूबर को विजिलेंस की टीम ने कानूनगो को 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। डीएम पौड़ी डॉ आशीष चौहान ने बताया कि अगरोड़ा क्षेत्र के कानूनगो कैलाश रवि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रकरण की विभागीय जांच एसडीएम श्रीनगर को सौंप कर, जल्द विस्तृत रिपोर्ट दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम आशीष चौहान ने बताया कि क्षेत्र में नए कानूनगो की तैनाती भी कर ली गई है।

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