राजकाज

सीएम त्रिवेन्द्र को सुप्रीम कोर्ट से राहत

ख़बर शेयर करें

देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट नैनीताल के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्‍तराखंड हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और सभी पक्षों से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की दिशा के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई प्रार्थना नहीं की गई थी और हाईकोर्ट ने सीएम को एक अवसर दिए बिना आदेश पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला चौंकाने वाला बताया. गौरतलब है कि रावत ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था। मामला गौ सेवाआयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और किसी भी तरह के संदेह दूर करने के लिए सीबीआई जांच ज़रूरी है।

Related Articles

Back to top button