उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में आचार संहिता लागू, 14 फरवरी को होगा विधानसभा चुनाव का मतदान

ख़बर शेयर करें

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी शनिवार को बज गई। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव का मतदान होगा। विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
नई दिल्ली में केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील च्रंदा ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव-2022 के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। कहा कि कोरोना के बढ़ते केसों के बीच 15 जनवरी तक राजनैतिक रैलियों पर रोक लगाई गई है। कोविड केसों के कम होने पर ही रैली करने की अनुमति दी जाएगी। उत्तराखंड में दूसरे चरण में चुनाव होगा। 21 जनवरी से उम्मीदवार नामांकन कर सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 28 जनवरी होगी। नाम वापसी 31 जनवरी तक हो सकेगी। चंद्रा ने बताया कि 10 मार्च 2022 को मतगणना होगी। चुनाव प्रचार पर बोलते हुए चंद्रा ने कहा कि चुनावी रैली, रोड शो, बाइक रैली, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की ही अनुमति होगी। चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्शन के दौरान अवैध पैसे और शराब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा कोरोना संकट को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी जाएगी। चुनाव आचार संहित इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद ही लागू हो जाएगी। चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसके चलते अब किसी भी राज्य में कोई सरकार जनता को लुभाने की घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि वोटर अब प्रत्याशियों के बारे में सारी जानकारी मोबाइल ऐप से जुटा सकेगा। कहा कि ऐप से वोटरों को उम्मीदवारों की सभी जानकारी मिल सकेगी। कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट को चुनता है तो उसके बारे में अखबारों में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि उन्हें क्यों चुना गया है। उम्मीदवारों को भी अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमों के बारे में जानकारी होगी।

Related Articles

Back to top button