
देहरादून। कोविड-19 संक्रमण काल में प्रवासी मजदूरों व श्रमिकों पर दर्ज मुकदमों को राज्य सरकार द्वारा वापस लिए जाने सम्बन्धी निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीावस्तव की अध्यक्षता में बैठक में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने पुलिस, राजस्व, श्रम, विधि विभाग के अधिकारियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005, महामारी रोग अधिनियम -1987 के तहत् प्रवासी मजदूरों एवं श्रमिकों पर दर्ज मुकदमों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो मामलें आईपीसी के अन्तर्गत न्यायालयों में लम्बित है ऐसे मामलों को न्यायालयों द्वारा निस्तारित किया जाएगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल, पुलिस अधीक्षक एस.के सिंह, सहायक श्रमायुक्त एस.सी आर्य, संयुक्त निदेशक विधि गिरीश पंचैली सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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आवंटित 66 करोड़ 20 लाख की धनराशि शतप्रतिशत व्यय की गई
देहरादून। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की जिला योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा आवंटित 66 करोड़ 20 लाख की धनराशि शत् प्रतिशत् विभागों द्वारा व्यय कर ली गई है। इसके अलावा बीस सूत्रीय कार्यक्रमों के तहत् सभी मदों में ‘ए’ श्रेणी प्राप्त की गई। बताया गया कि विभागों द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि में जो धनराशि व्यय की जा सकती है उसका व्यय कर लिया गया गया।
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शासन के निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही करें
देहरादून। मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चैधरी ने अवगत कराया है कि उत्तराखखण्ड शासन वित्त अनुभाग-06 के आदेश, 31 दिसम्बर 2020 के प्राविधानों के अनुसार 01 अपै्रल 2021 से राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों को मैनुअल चालान के स्थान पर ई-चालान के माध्यम से जमा की जानी हैं। उन्होंने प्रबन्धक जिला अग्रणी बैंक को जनपद स्तर पर समस्त शाखाओं को अपने स्तर से शासन के निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही करने को निर्देशित करने का अनुरोध किया है।