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सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में तैनात 38 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी

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देहरादून। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में आउटसोर्स पर तैनात 38 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी हो गया है। सात नवंबर को बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया था। श्रमायुक्त व बोर्ड की सचिव दीप्ति सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। कहा गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती से बोर्ड की निधि पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा था। ये सभी कर्मचारी बोर्ड कार्यालय सहित अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात थे। अपर सचिव वित्त ने इन सभी कार्मिकों की नियुक्ति को नियमानुसार नहीं माना था। जारी आदेश में सभी उप श्रम आयुक्तों, सहायक श्रम आयुक्तों, श्रम प्रवर्तन अधिकारियों और पंजीकरण अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। बोर्ड की सचिव ने सभी जिलों में निजी कार्यदायी एजेंसी के माध्यम से संचालित हो रहे सभी श्रमिक सुविधा केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कार्यदायी एजेंसी को निर्देश दिए हैं कि वह केंद्रों में उपलब्ध श्रमिकों के पंजीकरण व नवीनीकरण तथा उनके लाभ से संबंधित आवेदनों की सभी पत्रावलियां संबंधित श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को उपलब्ध कराए। साथ ही ऑनलाइन सूचनाओं की सभी साफ्ट कॉपी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
श्रमिकों के पंजीकरण की भी जांच, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
बोर्ड की सचिव ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की जांच के भी आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में सहायक श्रम आयुक्त व श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह श्रमिकों को जारी पंजीयन कार्ड की रेंडम आधार पर जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। उन्होंने श्रमिकों के लाभ संबंधी आवेदनों पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) करने से पूर्व नियमानुसार जांच करने के निर्देश दिए।

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