उत्तराखण्ड

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 सितंबर को

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देहरादून। सचिव व वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून ने अवगति कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा 09 सितम्बर को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक जनपद देहरादून के समस्त न्यायालयों एवं बाहय न्यायालयों ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, चकराता, मसूरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें वादों को सुलह समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा। लोक अदालत में फोजदारी के शमनीय प्रकृति के वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट के बाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बंधी वाद, वैवाहिक ध् कुटुम्ब न्यायालयों के वाद विवाह विच्छेद को छोडकर, श्रम सम्बन्धित वाद, भूमि अर्जन के वाद, दीवानी वाद, राजस्व सम्बन्धित वाद, विद्युत एवं जल कर बिलों के मामले, (अशमनीय मामलों को छोड़कर), वेतन-भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित वाद, धन वसूली से सम्बन्धित वाद,अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकें। जो व्यक्ति  अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं, वह दिनांक 08 सितम्बर, 2023 तक किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर अपने मामले को नियत करवा सकते हैं।

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