उत्तराखण्ड

राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को

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टिहरी। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के तत्वाधान में 11 फरवरी को जनपद टिहरी गढ़वाल के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जायेगा।
सीनियर सिविल जजध्सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल ममता पंत ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा, जैसे कि फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट से सम्बन्धित मामले, धन वसूली से सम्बन्धित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रमिक रोजगार विवाद से सम्बन्धित मामले, विद्युत एवं जल बिलो व अन्य बिलों के भुगतान के मामले (गैर शमनीय मामलों के अतिरिक्त), वैवाहिक विवाद के मामले (तलाक के अतिरिक्त), भूमि अर्जन के मामले (दीवानी न्यायालयोध्अधिकरणों में लम्बित), वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति के लाभों से सम्बन्धित मामले, राजस्व वाद (मात्र जिला न्यायालयों में लम्बित), अन्य दीवानी के मामले (किराये, सुविधा अधिकार निषेधाज्ञा दस विशिष्ट प्रदर्शन सूटस) आदि अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में निरस्तारित करवाना चाहते है वह दिनांक 10 फरवरी, 2023 तक किसी भी कार्यदिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र होकर अपने मामले को नियत करवा सकते हैं।

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