उत्तराखण्ड

नार्काे टेस्ट के लिए तीसरे आरोपी ने जताई असहमति, 3 जनवरी को होगी सुनवाई

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देहरादून। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के नार्काे टेस्ट  को लेकर एसआईटी के सामने फिर मुश्किलें खड़ी हो गई है। क्योंकि, एक बार फिर इस केस के तीसरे आरोपी ने नार्काे टेस्ट देने में असहमति जताई है। इसकी जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन दी है। ऐसे में अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी 2023 की तिथि मुकर्रर की गई है।
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन की मानें तो कोर्ट की अनुमति के अनुसार ही मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि एसआईटी अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का रहस्य और अन्य कुछेक महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ने के लिए आरोपियों का नार्काे टेस्ट कराने की तैयारी में थी, लेकिन इससे पहले इस केस में तीसरे आरोपी ने अपनी सहमति के लिए कोर्ट में अपील लगाते हुए 10 दिन का समय मांगा था। उसी के तहत आज कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन आज फिर तीसरे आरोपी ने नार्काे टेस्ट में असहमति जताते हुए कोर्ट से और समय की मांग की है। लिहाजा, अब मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी 2023 को होनी है।
कोटद्वार न्यायालय के सरकारी अधिवक्ता अमित सजवाण का कहना है कि अभियुक्तों को जेल में रहते हुए 90 दिन हो गए हैं। ऐसे में अभियोजन पक्ष ने नार्काे व पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए प्रार्थन पक्ष दिया है। जिसमें वीआईपी, पुलकित आर्य के मोबाइल समेत अन्य जानकारी के लिए नार्काे और पॉलीग्राफ करवाने की मांग की है, लेकिन उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस आरोपी का नार्काे तो किसका पॉलीग्राफ कराना है?ऐसे में नार्काे और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए न तो सहमति दे पा रहे हैं न ही असहमति। अधिवक्ता सजवाण का कहना है कि यदि जेल से अभियुक्तों ने सहमति या असहमति का प्रार्थना पत्र दिया है तो उसे विड्रो कर दिया जाए और उनकी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाए। उस सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 जनवरी की तिथि नियत की है।
वहीं, अधिवक्ता जितेंद्र रावत का कहना है कि प्रार्थना पत्र में जो आपत्ति दी जाएगी। मामले में 3 जनवरी को सुनवाई होगी। उसी दिन तय होगा कि अभियुक्तों का नार्काे टेस्ट किया जाएगा या नहीं। जांच प्रभावित होने के सवाल पर उनका कहना है कि मामले में चार्जशीट कोर्ट में पेश किया जा चुका है। ऐसे में जांच प्रभावित होने का सवाल नहीं है।

 

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