उत्तराखण्ड

सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किये जाने पर 146 लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई

ख़बर शेयर करें

देहरादून। जिलाधिकारी व नगरनिगम के प्रशासक सविन बंसल द्वारा सफाई व्यवस्था का निरीक्षण तथा सिंगल यूज प्लाटिक के विरूद्ध अभियान चलाते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी एवं मुख्य नगर आयुक्त के निर्देश के अनुपालन में आज उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल के नेतृत्व में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लाटिक प्रयोग किये जाने पर 146 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए रू० 338300 का अर्थदण्ड वसूल किया गया तथा इस अभियान के दौरान 1.5 कुन्तल सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया।
उक्त अभियान में विश्वनाथ सिंह चौहान, मनोज कुमार, मनीष दरियाल, पुष्या रौथाण, भूपेन्द्र सिंह पवार मुख्य सफाई निरीक्षण एवं राजेश बहुगुणा, सफाई निरीक्षक आदि सम्मिलित रहे। प्रातः नगर की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के समय देखने में आया है कि निरंजनपुर सब्जी मण्डी से भारी मात्रा में सिंगल यूज पनास्टिक में सब्जियों पैकिंग होकर मार्केट में पहुंच रही है. इस सम्बंध में सचिव मण्डी समिति देहरादून को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि मंडी परिसर में बाहर से आने वाली सब्जी सिंगल यूज प्लास्टिक में पैकिंग कर ना लायी जाय, यदि सब्जी सिंगल यूज प्लाटिक में पैकिंग कर लायी जाती है तो मण्डी परिसर के अन्तर्गत भी अभियान लगाकर चालानी कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम, देहरादून सीमान्तर्गत सिगल मूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा तथा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा भी सिंगल पूज प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध बालानी कार्यवाही की जायेगी।
नगर निगम् देहरादून में डोर-टू-डोर कुडा एकत्रीकरण हेतु अनुबंधित कम्पनी मे० सनलाईट वेस्ट मैनेजमेंट प्रा०लि० तथा मै० इकॉन वेस्ट मैनेजमेंट साल्यूशन प्रा०नि० द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण करने वाले वाहनों के कार्य से अनुपस्थित रहने तथा कार्मिकों के बिना वर्दी, आई कार्ड के कार्य करने की दशा में क्रमशः रु0 4,350ध्- एवं रू० 7,750ध्- का अनुबंध के उलंघन करने पर अर्थदण्ड लगाया गया। मै० इकॉन वाटरग्रेस मैनेजमेंट सर्विस प्रा०लि० द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण हेतु शत-प्रतिशत कवरेज पूर्ण न करने की दशा में रू0 28576 का अर्थदण्ड पी०एम०सी० द्वारा आरोपित किया गया। उक्त कम्पनियों को निर्देशित किया गया कि अपने अपने क्षेत्रों में वाहनों का रूट कवरेज शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें तथा वाहनों को निर्धारित समय प्रातः 6 बजे से 7 बजे के मध्य अनिवार्य रूप से वार्ड में संकलित करना सुनिश्चित कराये। नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, यदि किसी भी स्तर से लापरवाही पायी जाती है तो सम्बन्धितों के विरुद्ध आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button