उत्तराखण्ड

अवैध रूप से बनाए जा रहे होटल को प्राधिकरण ने किया सील

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टिहरी। तपोवन ग्राम सभा में अवैध रूप से बनाए जा रहे एक होटल के निर्माण को जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने सील कर दिया है। सील के साथ छेड़छाड़ नहीं करने के हिदायत भी बिल्डर को दी गई है। सील के साथ छेड़छाड़ करने पर बिल्डर को मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी है।
जिला विकास प्राधिकरण टिहरी के अनुसार तपोवन में बिना अनुमति के एक होटल का निर्माण हो रहा था। मामला संज्ञान में आने के बाद प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर निर्माण से संबंधित दस्तावेज और नक्शा पेश करने के लिए कहा। लेकिन भवन स्वामी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और लगातार निर्माण कार्य जारी रखा। मामले में अवर अभियंता और सहायक अभियंता ने निरीक्षण किया। पता चला जिस भूमि पर होटल के लिए निर्माण किया जा रहा है वह कृषि भूमि है। यह जानकारी मिलने पर प्राधिकरण के संयुक्त सचिव ने भवन स्वामी को एक करोड़ 12 लाख 19 हजार रुपए लैंड यूज चेंज के लिए जमा करने के आदेश जारी किये। लेकिन उसने प्राधिकरण को केवल पांच लाख जमा किए और निर्माण कार्य फिर शुरू कर दिया। आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर प्राधिकरण ने संबंधित निर्माण को सील कर दिया। संयुक्त सचिव ने बताया कि सील के साथ छेड़छाड़ नहीं करने के हिदायत दी गई है। यदि सील को तोड़कर कुछ भी काम फिर से शुरू किया जाता है तो पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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